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नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवान कारावास

शाजापुर। विशेष न्या‍याधीश,लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,शाजापुर म.प्र.द्वारा आरोपी अनिल कुशवाह पिता फूलसिंह कुशवाह आयु 26 वर्ष निवासी काछीवाड़ा थाना लालघाटी जिला शाजापुरम.प्र.को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(V) में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10,000 रू के अर्थदण्ड , लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(j) (ii)/6 में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 रू के अर्थदण्ड़ तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) (w-ii) में दोषी पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 20.06.2019 को रात्रि 11:00 बजे से सुबह 04:00 बजे के मध्य आरोपी ने यह जानते हुए कि ,पिड़िता अनुसूचित जाति/जनजाति की है पिड़ित के साथ बलात्कार किया जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गयी। घटना की रिपेार्ट थाना लालघाटी शाजापुर पर दर्ज की गई थी।
थाना लालघाटी शाजापुर के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्या‍यालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से पैरवी देवेन्द्र कुमार मीना,डीपीओ शाजापुर एवं प्रतीक श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया ।

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