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जान से मारने की नियत से मारपीट करने वाले आरोपीगण को सजा

शाजापुर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश शाजापुर के द्वारा आरोपी अर्जुन‍सिंह पिता हिन्‍दू सिंह गुर्जर आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम हरणगांव थाना लालघाटी जिला शाजापुर को धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता में 3 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास एवं 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा आरोपीगण राजेश पिता हिन्दू् सिंह गुर्जर आयु 23 वर्ष, हिन्दू सिंह पिता उमराव सिंह गुर्जर आयु 55 वर्ष, लाडसिंह पिता माधुसिंह गुर्जर आयु 30 वर्ष निवासीगण ग्राम हरणगांव थाना लालघाटी जिला शाजापुर को धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता में साढे तीन – साढे तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100-100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सुश्री प्रेमलता सोलंकी, उपंसचालक (अभियोजन) जिला शाजापुर द्वारा बताया गया कि, फरियादी लाखन सिंह गुर्जर निवासी हरणगांव एवं हिन्दू सिंह गुर्जर की जमीन पास-पास है। दिनांक 18/07/2018 से करीब 15-20 दिन पहले फरियादी की पडत जमीन को माधुसिंह तथा लाडसिंह जोतने लगे थे। जिस पर फरियादी तथा उसके पिता द्वारा जमीन को जोतने से मना किया गया था। दिनांक 18/07/2018 को शाम करीब 07 बजे फरियादी हरणगांव जोड के पास उसकी बीड में था। उस समय गांव का अर्जुनसिंह पिता हि‍न्दूसिंह गुर्जर हाथ में फर्सी लिए, राजेश पिता हिन्दूसिंह हाथ में लाठी लिए लाडसिंह पिता माधुसिंह हाथ में लाठी लिए तथा हिन्दूसिंह पिता उमरावसिंह हाथ में कुल्हाडी लिए आये। हिन्दूसिंह ने गाली देते हुए बोला कि आज जान से खत्म कर दो, मारो साले को, इतने में अर्जुनसिंह ने फरियादी को जान से मारने की नियत से फर्सी से सिर में मारी जिससे सिर में चोट लगकर खून निकलने लगा, दूसरी बार फर्सी मारी जो फरियादी ने हाथ में झेल ली जिससे उसे चोट लगी। राजेश ने फरियादी को लाठी की मारी जो उसे दाहिने कनपटी पर लगी। लाडसिंह ने फरियादी को लाठी की मारी जो उसे पीठ व मॅुह पर लगी। फरियादी भागने लगा तो हिन्दूं सिंह कुल्हाडी लेकर सामने हो गया और सभी ने फरियादी को घेर लिया तथा अश्लील गालियां देकर बोले कि यहां से जमीन छोडकर भाग जाओ नही तो जान से खत्म कर देगे। फरियादी ने बागड में कूदकर जान बचाई नहीं तो आरोपीगण उसे मौके पर ही मार देते।

फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना लालघाटी पर दिनांक 18/07/2018 को की जिस पर से प्रथम सूचना रिपेार्ट दर्ज कर अनुसंधान के पश्चात आरोपीगण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया ।

प्रकरण में उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी व अतिरिक्त डीपीओ श्री रमेश सोलंकी के द्वारा पैरवी की गई।उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के द्वारा प्रकरण में अंतिम तर्क किए गए। सत्र न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण को दोषसिद्ध किया गया।

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