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पीयूसी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही वाहन संचालित करें

देवास । जिला परिवहन अधिकारी देवास ने जिले के समस्त वाहन स्वामियों से अनुरोध किया है कि वे मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पीयूसी जांच केन्द्र से पीयूसी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही वाहन संचालित करें। जिले में परिवहन विभाग, यातायात विभाग एवं खाद्य द्वारा एक माह तक सतत् रूप से पीयूसी (वाहनों के प्रदूषण जांच) के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।
जिला परिवहन अधिकारी देवास ने बताया कि एक माह जनजागरूकता अभियान उपरान्त जिले में प्रभावी चैकिंग अभियान चलाया जायेगा, जिसमें बिना पीयूसी के वाहन संचालित होते पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही कर शमन शुल्क वसूला जायेगा। प्रथम बार बिना पीयूसी के वाहन संचालित होते पाए जाने पर समस्त प्रकार की गैर व्यावसायिक वाहनों पर 01 हजार रूपये जुर्माना तथा समस्त प्रकार की व्यवसायिक वाहनों पर 05 हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान है। इस धारा में द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती अपराध के लिये समस्त प्रकार की वाहनों के लिये यह जुर्माना राशि 10 हजार रूपये हो जायेगी।

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