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चाय की होटल से 7 पेटी अवैध देशी शराब जप्त

देवास । जिला कलेक्टर जिला देवास ऋषव गुप्ता के निर्देश पर एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पाण्डेय एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिलीप कनासे मार्गदर्शन में मदिरा का अवैध रुप से निर्माण , संग्रहण एवं विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है जिसमें -वृत्त देवास अ में दिनांक 19.01.2023 को मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम खटांबा निवासी विजयसिंह पिता रायसिंह राजपूत की चाय की होटल की विधिवत तलाशी लेने पर 07 देशी मदिरा प्लेन कुल मात्रा 63 बल्क लीटर उसके कब्जे से बरामद की गई, जो आरोपी द्वारा अवैध रूप से संग्रह कर रखे होने से आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जप्त मदिरा का बाजार मूल्य 19950 रूपये है।
उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेमयादव मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार आरक्षक बालकृष्ण जयसवाल,सनत कुमार एवं किशोर सिसोदिया सम्मिलित थे ।

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