बागली (सुनील योगी)। 2 सितंबर 2021 को बागली थाना अंतर्गत सांमरिया जंगल में आरोपी पूनिया द्वारा जंगल में महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता पक्ष द्वारा हंड्रेड डायल कर बागली पुलिस को प्रथम सूचना दी गई तात्कालिक थाना प्रभारी सुनीता कटारे ने पीड़ित पक्ष की प्रथम रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले को संज्ञान में लिया। बागली थाने से गठित पुलिस दल मौके पर पहुंचा और पंचनामा बनाकर विवेचना को आगे बढ़ाया मामले की सुनवाई बागली न्यायालय में चली तमाम गवाह एवं मौके पर मिले सबूतों से दुष्कर्म आरोप सिद्ध हुआ। 12 जनवरी 2023 को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र किशोर बारपेटे द्वारा सभी बातों को गौर करते हुए दुष्कर्म के आरोपी पुनिया को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई । लोक अभियोजन अधिवक्ता अखिलेश मंडलोई ने पीड़ित पक्ष की पैरवी करते हुए तर्कसंगत जानकारी दी जिसके चलते पीड़िता को ढाई वर्ष अवधि के बाद न्याय मिला । पूरे मामले में 2 सितंबर 2021 को घटना घटित हुई 7 दिसंबर को अभियोग पत्र दाखिल किया गया 7 जनवरी 22से उक्त मामले में विवेचना शुरू हुई 15 फरवरी 2022 को साक्ष्य प्रस्तुत किए गए 5 जनवरी 2023 को निर्णय सुरक्षित कर 12 जनवरी को निर्णय सुनाया गया अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा मैं था उसे जेल पहुंचा दिया गया। उक्त प्रकरण में आरोपी पूनम उर्फ पूनिया को धारा 376 के तहत अपराधी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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