देवास । *16.07.2022* को कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पाण्डेय के मार्गदर्शन में मदिरा का अवैध रुप से निर्माण संग्रहण एवं विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध कार्यवाई।
*आबकारी वृत्त देवास ब के प्रतापनगर के नाले किनारे एवं किर्लोस्कर कंपनी के जंगल से अवैध मदीरा निर्माण के अड्डों पर कार्यवाही की गई,जिसमें 04 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्धकर विवेचना में लिया गया। जिसमें 55 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 1700 किलो ग्राम महुआ लहान जप्त किया गया, महुआ लहान को मौके पर विधिवत् नष्ट किया गया। जप्त सामग्री का बाजार मूल्य 96000 रूपए है।
उपनिरीक्षक डीपी सिंह,आरक्षक नितिन सोनी आशीष गुप्ता एवं सैनिक केदार चौधरी,संजय शर्मा ।
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