शाजापुर। न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर अनिल कुमार नामदेव के द्वारा आरोपी कमल उर्फ कमलसिंह प्रजापति पिता नाथूलाल प्रजापति उम्र 44 वर्ष निवासी निपानिया धाकड को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में आजीवन कारावास की सजा एवं 2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
सुश्री प्रेमलता सोलंकी,उपंसचालक (अभियोजन) जिला शाजापुर द्वारा बताया गया कि दिनांक 11/06/2019 को दिन में करीब एक बजे से बारह बजे के बीच की घटना है। आरोपी कमलसिंह प्रजापति ने कुल्हाडी से मारकर अपने बाडे में बने मवेशी बॉधने के मकान के अंदर स्वयं की पत्नि संगीताबाई के सिर में कुल्हाडी मारकर हत्या कर दी थी और घटना के बाद आरोपी स्वयं ने थाने में हाजिर होकर सूचना दी थी। उक्त सूचना से थाना प्रभारी मय हमराह बल शासकीय वाहन से रवाना होकर निपानिया धाकड पहॅुचे थे। मौके पर थाना प्रभारी रमुण्डा कटारा द्वारा आरोपी कमल प्रजापति की उपस्थिति में आरोपी कमल के पशु बॉधने के घर के दरवाजे की सांकल खोलकर आरोपी कमल ने घर के अंदर मृत अवस्था में पडी उसकी पत्नि संगीताबाई को दिखाया जिस पर थाना प्रभारी व पंचों के द्वारा देखने पर मृतिका के सिर में धारदार हथियार की चोंट होकर अधिक खून बहने से मृत्यु होना पाये जाने पर, घटना की तस्दीक कर अपराध क्रमांक 00/19 पर धारा 302 भादवि की देहाती नालसी लेख कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गयी थी। प्रकरण में थाना सुन्दरसी के अपराध क्रमांक 73/19 पर धारा 302 भादवि का आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था । संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात आरोपी के विरूद्ध सक्षम न्यांयालय में चालान प्रस्तुत किया गया ।
प्रकरण में उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी व अतिरिक्त डीपीओ रमेश सोलंकी के द्वारा पैरवी की गई। उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के द्वारा प्रकरण में अंतिम तर्क किए गये। न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
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