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कंप्यूटर से छेड़ छाड़ व लोक संपत्ति के नुकसान के आरोप से न्यायालय ने किया पूर्व पार्षद नितेश धाकड़ को दोषमुक्त

टोंकखुर्द (रोहित सिसोदिया) । नगर परिषद टोंकखुर्द के कंप्यूटर के तार और केबल में छेड़छाड़ के आरोपी नितेश धाकड़ पार्षद को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। अभियोजन की ओर से ठोस साक्ष्य नहीं मिल पाने पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रैणी शिवचरण पटेल की अदालत ने इस मामले में यह फ़ैसला सुनाया।अभियोजन पक्ष के मुताबिक मामला टोंकखुर्द थाना क्षेत्र का है।नगर परिषद टोंकखुर्द की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सविता सोनी ने टोंकखुर्द थाने पर एक लिखित आवेदन देकर बताया था कि दिनांक 31/03/2018 को शाम सात बजे मुख्यमंत्री का असंगठित श्रमिको के कल्याण हेतु राज्य शासन की योजनाओं के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होना था में देवास मीटिंग में थी और मीटिंग में से आने के बाद मैने कंप्यूटर ऑपरेटर से कंप्यूटर चालू करने को कहा तो ऑपरेटर ने सिस्टम देखकर बताया कि किसी ने कंप्यूटर के तार व केबल से छेड़छाड़ की है।बाद में सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद नितेश धाकड़ ने कंप्यूटर सिस्टम खराब कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई है एवं शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है।इसलिए नितेश धाकड़ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए।पुलिस ने सीएमओ के आवेदन पर से वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद नितेश धाकड़ के विरुद्ध अपराध धारा 186,427 भादंसं व धारा 3 एवं 4 सार्वजनिक संपत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम 1984 में प्रकरण दर्ज का अभियोग न्यायालय में प्रस्तुत किया था।मामले में अभियोजन की और से न्यायालय में 11गवाह पेश किए। न्यायालय ने गवाहों के बयानों का परीक्षण करने और साक्ष्यों के कथनों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने 3 0 मार्च 2022 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए नितेश धाकड़ पार्षद को दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोप सिद्ध करने में विफल रहा।आरोपी की और से मामले में पैरवी अधिवक्ता पदमसिंह उदाना ने की।

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