देवास । गत 12 मार्च को अयोजित नेशनल लोक अदालत मे संपत्तिकर जलकर के बकाया करदाता सर्वर डाउन होने के कारण अपना कर जमा नही कर सके थे। प्रदेश शासन के निर्देश पर नगर निगम द्वारा उन बकायादारो के लिए अब 31 मार्च 2022 तक संपत्तिकर जलकर की बकाया राशि जमा कराने पर लगने वाले अधिभार(सरचार्ज) मे नियमानुसार छूट दी जा रही है। इसके पश्चात भी कुछ बकायादरो द्वारा करो की राशि जमा नही कराई गई। इस कारण वार्ड क्रमांक 30 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्टेशन रोड पर भवन स्वामी मो.साजिद मो.युसुफ पर 1 लाख 24 हजार तथा वार्ड क्रमांक 38 चन्द्रशेखर आजाद मार्ग पर इब्राहिम मो. पर 1 लाख 5 हजार संपत्तिकर की राशि बकाया होने पर कुर्की की कार्यवाही की गई। चन्द्र शेखर आजाद मार्ग पर भवन स्वामी पुष्पलता बापूराव के द्वारा बकाया संपत्तिकर के लिए 7 दिवस का समय मांगा गया तत्पश्चात समयावधी मे संपत्तिकर की बकाया राशि जमा नही की गई तो नल कनेक्शन विच्छेद के साथ कुर्की की कार्यवाही की जावेगी। कुर्की की कार्यवाही मे निगम राजस्व अधिकारी प्रदीप शास्त्री,राजस्व उपनिरीक्षक रविन्द्रसिह, संजय सांगते,वार्ड प्रभारी राजेन्द्र पाण्डे,कुश्माकर भंवर,संजय पारखे आदि उपस्थित रहे।
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