देवास । आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण,परिवहन तथा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 15.03.2022 को कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पांडे के मार्गदर्शन में एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी आर पी दुबे के नेतृत्व मे शहर में अलग अलग स्थानों पर कार्यवाही की गई जिसमें
वृत्त देवास ए में कार्यवाही की,बताया गया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम नेवरी देवास में मोटर साईकिल क्रमांक एमपी 09जे जेड 4697 पर 20 लीटर हाथ भट्ठी मदिरा का परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसके विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जप्त मदिरा एवं वाहन का बाजार मूल्य लगभग 40000 रुपए है।
वृत्त देवास बी में कार्यवाही
वृत्त देवास बी में मुखबिर की सूचना पर जागेश्वर मंदिर के पास में कंजर मोहल्ले से बिना नंबर की होंडा एक्टिवा वाहन पर परिवहन की जा रही दौ पेटी देशी मदिरा का अवैध रूप से परिवहन करते हुए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जप्त मदिरा एवं वाहन का बाजार मूल्य लगभग 72,500 रुपए है।
वृत्त देवास सी में कार्यवाही
बृत्त देवास सी के उत्तम नगर क्षेत्र में में कार्यवाही की गई जिसमें 01 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत पंजीबद्धकर विवेचना में लिया गया जिसमें 40 पाव देसी मदिरा प्लेन के जप्त किए,जप्त मदिरा की कीमत 3000 रूपये है। कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव,डीपी सिंह,निधि शर्मा एवं आबकारी मुख्य आरक्षक विष्णु कलोसिया,राजाराम रैकवार,दीपक धूरियां,आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल,नितिन सोनी,आशीष गुप्ता,सनत कुमार एवं सैनिक बल केदार चौधरी,संजय शर्मा सम्मिलित थे।