देवास । कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पाण्डेय के मार्गदर्शन में दिनांक 09.02.2023 को रात्रि के समय आबकारी वृत्त देवास अ में मुखबीर सूचना के आधार पर एबी रोड बसस्टैंड के सामने एक बिना नंबर की टीवीएस स्कूटर पर 01 पेटी कुल 50 पाव देशी मदिरा प्लेन का अवैध रूप से परिवहन करते हुए आरोपी हर्ष पिता सुनील परिहार निवासी शुक्रवारिया हाट देवास को पकड़ा गया। जिसके विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 915 की धारा 34(1) क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया प्रकरण में जप्त मदिरा एवं वाहन का मूल्य लगभग 70000 रूपये है।
आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेमयादव आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार सैनिक किशोर सिसोदिया सम्मिलित थे ।
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