देवास । आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण,परिवहन तथा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 02.04.2022 को कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पाण्डेय के मार्गदर्शन देवास शहर एवं बायपास स्थित ढाबों,होटलों पर वृत्त देवास (अ) आबकारी उप निरीक्षक प्रेम यादव द्वारा कार्यवाही की गई जिसमे फैमली रेस्टोरेंट,स्वागत ढाबा,कालू दा ढाबा,महाकाल रेस्टोरेंट,हर्ष ढाबा,दिल्ली पंजाब ढाबा,मनोरंजन ढाबा आदि पर सघन चेकिंग कर कार्यवाही की गई जिसमें कुल 02 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) एवं 16(4)(सी) के तहत कायम किए गए जिसमें 26 पाव देशी मदिरा मसाला 10 बीयर जप्त की गई । जप्त मदिरा का बजार मूल्य 3750 रूपये है।
आज की कार्यवाही में आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार,आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल एवं सनत ओझा सम्मिलित थे।