शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा ठाकुरप्रसाद पिता देवीसिंह मेवाड़ा उम्र 48 साल निवासी ग्राम भैसायागढ़ा जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 308 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू. अर्थदण्ड तथा धारा 324 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक- 07.01.2018 को सुबह 8 बजे के लगभग फरियादी चंदरसिंह अपने खेत में कुंए से प्याज में पानी फेर रहा था। उसके साथ उसकी पत्नि पार्वतीबाई और लड़का लक्ष्मण भी था तभी खेत पड़ोसी आरोपी ठाकुरप्रसाद व उसका नाबालिक लड़का पंकज दोनों आए और पार्वतीबाई से बोले की तुम हमारी डोरीं क्यों निकाल रहे हो, इस बात पर आरोपित ठाकुरप्रसाद ने गालीं-गुप्ता करके फर्सी वाली लकड़ी से पार्वतीबाई के सिर में मारी। नाबालिक लड़के पंकज ने भी लकड़ी से पार्वतीबाई को मारा जिससे उसे बाँए हाथ की अंगुली व दाहिने हाथ की कलाई में चोंट लगी। लक्ष्मण बीच-बचाव करने आया तो उसको भी ठाकुरप्रसाद ने लकड़ी की मारी जिससे उसके बाँए हाथ में चोंट लगी। आरोपीगण जाते-जाते बोल रहे थे कि आज तो बच गए आइंदा डोरीं का बोला तो जान से खत्म कर देंगें । उक्त घटना की रिपेार्ट पर से थाना कालापीपल पर आरोपीगण के विरूद्ध असल अपराध पंजीबद्ध किया गया । बाद अनुसंधान आरोपी ठाकुरप्रसाद के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया ।
प्रकरण में अभियोजन के तर्को एवं अभियोजन साक्ष्य से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर एवं श्री कमलसिंह गोयल एडीपीओ द्वारा की गई।
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