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चाकू मारने वाले आरोपी को 06 माह की सजा व जुर्माना

शाजापुर। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला शाजापुर के द्वारा आरोपी बादामसिह देवगिरी निवासी स्टेडियम के पास दुपाडा रोड़ शाजापुर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 में 06 माह के कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड‍, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 में 03 माह के कारावास एवं 500 रू के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि दिनांक 17/05/2017 को शाम करीबन 07 बजे फरियादी रमेश जब बंटी सेठ के बगीचे में मजदूरी कर रहा था उसी समय आरोपी बादामसिंह आया और फरियादी से बोला जो उधार पैसे लिये थे वह वापिस दो, फरियादी द्वारा पैसे धीरे धीरे वापिस करने की बात कहीं। इसी बात पर से आरोपी द्वारा फरियादी को अश्लील गालियां दी और उसका गिरेबान पकड़कर झकझोर दिया । फरियादी की लडकी तेजू बचाने आई तो उसे भी गालियां दी एवं चाकू की मारी, उसकी दोनो हाथों की कलाईयों में चोट लगी। फरियादी की पत्नि बचाने आई तो उससे भी धक्का मुक्की की जिससे उसको गिरने से चोट आ गई। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली शाजापुर पर की,जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना कोतवाली शाजापुर द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्या‍यालय में प्रस्तुत किया गया ।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अजय शंकर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया।

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