बागली (सुनील योगी)। 24 मई 2019 को बागली थाना अंतर्गत भील आमला में एक घटना ने मानवीय रिश्तो को तार-तार कर दिया। भील आमला निवासी किशन द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी जिस की गवाही उसके सगे पुत्रों ने और रिश्तेदारों ने दी मामला बागली आरक्षी केंद्र से जांच हो कर न्यायालय में आया यहां पर धारा 342 एवं धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई मामला बागली न्यायलय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश माननीय चंद्र किशोर बरपेटे की अदालत में चला, घटना इस प्रकार है । 24 मई 2019 को बागली थाना अंतर्गत भील आमला गांव में संबंधित आरोपी द्वारा किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से विवाद किया और पति पत्नी के बीच में बीच-बचाव करने आए व्यस्क पुत्र आरोपी पिता द्वारा कमरे में बंद कर दिया और ऊपर से दरवाजा लगा दिया। जब सुबह आरोपी का पुत्र अन्य परिजन की सहायता से बाहर आया तो सामने उसकी मां की लाश पड़ी हुई थी। जिस पर खून के निशान और सिर में चोट लगी हुई पूरे मामले में चश्मदीद गवाह और अन्य तथ्यों को परख कर माननीय न्यायालय द्वारा पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई पूरे मामले में लोक अभियोजन अखिलेश मंडलोई ने तथ्य पूर्वक पैरवी कर मामले को उचित न्याय तक पहुंचाने में मदद की। इस पूरे मामले में कोर्ट मुंशी महेंद्र मंडलोई का विशेष सहयोग रहा।
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