बागली (सुनील योगी) रिश्तो को तार-तार करने वाली चंद रुपयों के लिए घटी घटना ने सभ्य समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया था। मामला 30 जुलाई 2016 का है । जिसमें घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की बहन ने बकरी बेचकर आई राशि को अपने पति को दे दिया इस पर भाइयों ने सगे बहनोई को मौत के घाट उतार दिया । प्रकरण दर्ज हुआ उदयनगर आरक्षी पुलिस ने मामले की उचित विवेचना करते हुए चालान प्रस्तुत किया 6 वर्ष 5 माह तक चले इस मुकदमे में 3 दिसंबर को महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी भाइयों को धारा 304 भाग 1के तहत 10 -10 की सजा सुनाई । फरियादी महिला की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अखिलेश मंडलोई ने की गौरतलब है कि फरियादी कस्तूरी बाई ने अपने तीन भाईयो को मुकदमे में न्याय पाकर सलाखों के पीछे किया है।
*यह है पूरा मामला
मामले का विचारण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुआ जहां द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र किशोर बार बेटे ने प्रकरण की परिस्थितियों पर विचारणोपरांत तीनों अभियुक्त कालू महेंद्र एवं नारायण को धारा 304 भाग 1 सहपाठी धारा 34 भारतीय दंड संविधान के अधीन 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई
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