शाजापुर । न्यायालय त़ृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी संजय शर्मा पिता बाबूलाल शर्मा निवासी ग्राम फूलेन हाल अकोदिया मण्डी जिला शाजापुर को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एंव 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि दिनांक 17/12/2017 को मृतिका अनिता पति संजय शर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम फूलेन हाल अकोदिया मण्डी को जली हुई अवस्था में जश अस्पताल शुजालपुर में ईलाज हेतु लाया गया था,दिनांक 20/12/2017 को ईलाज के दौरान अनीता की मृत्यु हो गई,मर्ग जॉच के दौरान साक्षीगणों के कथनों से यह ज्ञात हुआ कि मृतिका अनीता को उसके पति संजय शर्मा द्वारा दहेज की मॉग को लेकर प्रताडित कर घासलेट डालकर जलाकर हत्या कारित की है। उक्त कथनों के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र विवेचना उपंरात सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ।
अभिलेख पर आई साक्ष्य एंव अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व पाते हुए दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘’अभियोजन’’शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी एंव जिला लोक अभियोजन अधिकारी देवेन्द्रकुमार मीणा के मार्गदर्शन में पैरवी यजुवेंद्रसिंह खिंची सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।
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