देवास । आबकारी विभाग द्वारा पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पाण्डेय के मार्गदर्शन में देवास जिले में अवैध रुप से मदिरा का निर्माण,संग्रहण एंव विक्रय कर रहे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए आबकारी विभाग द्वारा दो दलो का गठन किया एवं पुलिस के सहयोग से संवेदनशील स्थानों पर सयुक्त रुप से सियापुरा, प्रतापनगर,उदयनगर,बरोठा,टोेंकखुर्द,आदि स्थानों पर कार्यवाही की गई। साथ ही मुखबीर की सूचना के आधार पर आबकारी दल द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। आचारसंहिता लागू होने की दिनांक 27.05.2022 से 22.06.2022 तक देवास आबकारी द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत 255 प्रकरण पंजीब्द्ध कर 116 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिसके तहत 289 बल्क लीटर देशी मदिरा,23 बल्क लीटर विदेशी मदिरा, 293 बल्क लीटर बियर,1467 लीटर कच्ची हाथभट्टी मदिरा एवं 62755 किलोग्राम महुआ लहान जप्त किया गया। उक्त जप्त सामग्री का अनुमानित बाजार मुल्य 36,17,503/-है साथ ही उक्त अवधि में 03 दो पहिया वाहन भी मदिरा का अवैध परिवहन करते हुए जप्त किये गये जिनका अनुमानित मुल्य 1,45,000/- है।
उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में देवास जिले में पदस्थ समस्त आबकारी उपनिरीक्षक,मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक का योगदान रहा।
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