देवास। न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए विवादित जमीन की रजिस्ट्री देवास वरिष्ठ रजिस्ट्रार द्वारा करने का मामला सामने आया है। बरोठा निवासी बुजुर्ग महिला रूखमा बाई की कृषि भूमि पर न्यायालय ने बेचने व खरीदने पर रोक लगा रखी थी। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए देवास रजिस्ट्रार ने पीड़ित महिला की अनुमति के बिना ही विवादित जमीन की रजिस्ट्री क्रमांक एमपी108942022ए11174214 दिनांक 25 दिसम्बर 2022 को कर दी। जिस कारण महिला दर-दर न्याय के लिए भटक रही है।
जिले के ग्राम बरोठा स्थित भूमि के बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु रूखमा बाई आदि ने अपने अभिभाषक बुंदेल सिंह नरवरिया के माध्यम से दीवानी न्यायालय में प्रेमसिंह पिता लालसिंह आदि के नाम से दीवानी दावा 150ए/22 प्रस्तुत किया गया था,जिसमें कलेक्टर को भी पक्षकार बनाया था। उक्त दीवानी प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 18/11/2022 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के पश्चात प्रेमसिंह पिता लालसिंह एवं क्रेता वशिष्ठ पटेल निवासी मोरूखेड़ी द्वारा देवास रजिस्ट्रार चक्रवर्ती दत्त मिश्रा,बंशीलाल चौधरी,शेखर पटेल,संजय पटेल तथा मोजा पटवारी ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए भूमि सर्वे क्रं. 99/1/3 रकबा 0.600 हेक्टेयर भूमि विक्रय कर खुल्लम खुल्ला न्यायालय की अवहेलना की गई है। इसके संबंध में रूखमा आदि के द्वारा दिनांक 1 दिसम्बर 2022 को तहसीलदार,7 दिसम्बर 2022 को कलेक्टर एवं देवास रजिस्ट्रार तथा 10 दिसम्बर 2022 को थाना बरोठा में उक्त न्यायालय की अवहेलना के संबंध में आवेदन देकर प्रेमसिंह एवं वशिष्ठ पटेल आदि के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु शिकायत की गई। लेकिन संबंधितों द्वारा कार्यवाही नही होने पर पीडि़त परिवार परेशान हो रहा है। वहीं 18 दिसम्बर को सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर कार्यवाही की मांग की, लेकिन अब तक किसी प्रकार का जवाब नही आया। दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही नही होने पर 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ उनका परिवार दर-दर न्याय के लिए भटक रहा है। पीड़ित महिला रूखमाबाई ने मांग की है कि दोषियों पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए हमें न्याय दिया जाए।
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