शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपरसत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी कामिल खॉ पिता मकबूल खॉ उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम नांदनी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवंं 2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि दिनांक 04/12/2020 को आयशा बी पति कामील खॉ उम्र 27 वर्ष निवासी नांदनी की जलने से जश अस्पलताल शुजालपुर मण्डीप से तहरीर प्राप्त हुई। जिस पर जश अस्पताल पहुंच कर पीडिता आयशा बी के कथन पुलिस ने लिये। पीडिता ने अपने कथन में पति कामिल खॉ के द्वारा जान से मारने की नियत से माचिस से काड़ी निकालकर उसके कपडों में आग लगा दी होना बताया जिससे वह जल गई। मृतिका के कथन के आधार पर थाना कालापीपल पर अपराध पंजीबद्व किया गया। ईलाज के दौरान दिनांक 08/12/2020 को उसकी मृत्यु होने से धारा 302 भादवि का ईजाफा कर अपराध का अनुसंधान किया गया । पुलिस द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान उपंरात सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया । न्यायालय द्वारा प्रकरण में आई अभियोजन साक्ष्य व तर्को से सहमत होते हुये आरोपी को दोषी पाते हुये दोषसिद्ध किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई ।
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