शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश,लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी जीवन उर्फ कुंदन पिता भेरूलाल,आयु 22 वर्ष,निवासी ग्राम साजोदा,जिला शाजापुर को धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- रू के अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- रू के अर्थदण्ड, धारा 376(3) भादवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- रू के अर्थदण्ड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5एल/6 एवं धारा 5(जे)(ii)/6 के अपराध में दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास व रूपये 1000-1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि दिनांक 28/01/2020 को पीडिता के पिता ने थाना लालघाटी में सूचना दी कि पीड़िता दिनांक 26/01/2020 को स्कूल के झण्डावंदन में शामिल होने हेतु घर से सुबह 07 बजे गई थी,जो वापस नहीं आई। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी जीवन उर्फ कुंदन के कब्जे से पीडि़ता को दस्तयाब किया। पीडिता से पूछताछ करने पर उसने पुलिस को बताया कि,आरोपी जीवन उससे शादी करने का कहकर बहला-फुसलाकर उसे बैरछा से मक्सी,देवास और देवास से इन्दौर ले गया। इन्दौर में आरोपी जीवन ने पहले उसके दोस्त के कमरे में उसे रखा और फिर किराये का मकान लेकर इन्दौर में रखा। इंदौर के कमरे में जीवन रोज रात में उसके साथ गलत काम करता था,जिसके कारण वह गर्भवती हो गयी। उन दोनों को इंदौर में उनके कमरे से शाजापुर, पुलिस लेकर आयी।
थाना लालघाटी पुलिस द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। उपसंचालक अभियोजन सुश्री प्रेमलता सोलंकी जिला शाजापुर के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी देवेंद्रकुमार मीणा डीपीओ शाजापुर,रमेश सोलंकी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर व प्रतीक श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया।
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