शाजापुर। विशेष न्यायाधीश,लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र.द्वारा आरोपी सोबारसिंह पिता स्व.गोपालसिंह राजपूत,आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम सारसी थाना मो.बडोदिया जिला शाजापुर म.प्र. को भादवि की धारा 363 में दोषी पाते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड,भादवि की धारा 366 में दोषी पाते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5एल/6 में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि घटना दिनांक 01/05/2018 को पीडिता अपनी मां के साथ प्याज निकालने मजदूरी के लिए गयी थी। दिन में करीब 02:00 बजे पीडिता खाना खाने अपने कमरे पर गई और वापस नहीं आयी तो पीडिता की मां ने आरेापी सौबारसिंह के विरूद्ध थाना कोतवाली शाजापुर में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस द्वारा पीडिता को दस्तयाब करने पर पीडिता ने बताया कि आरोपी सौबारसिंह पीडिता को शादी करने का कहकर पीडिता को बहकावे में लाकर उसका व्यपहरण कर अहमदाबाद गुजरात ले गया। जहां चोटिला मंदिर पर उसकी मांग भरकर उससे शादी की तथा पत्नि बनाकर रखा। आरेापी ने पीडिता के साथ रोज खोटा काम किया। चोटिला से शाजापुर लाकर उसे छोडकर चला गया।
थाना कोतवाली के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। देवेन्द्रकुमार मीणा,डीपीओ. शाजापुर के मार्गदर्शन में शासन की ओर से पैरवी प्रतीक श्रीवास्त्व,एडीपीओ शाजापुर के द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया ।
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