Breaking News

पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को 7-7 साल की सजा व जुर्माना

शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1.अखिलेश पिता लखमीचंद्र कंजर,2.पप्पु पिता कंवरलाल कंजर,3.मुकेश पिता रमेश कंजर निवासीगण ग्राम देवडा जिला शाजापुर को धारा 307/34 भादवि में 7-7 वर्ष की सजा एवं 1000-1000 रू के अर्थदण्ड, धारा 324 भादवि में 6-6 माह की सजा एवं 500-500 रू के अर्थदण्ड तथा धारा 332 भादवि में 6-6 माह की सजा एवं 500-500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि,संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 05.08.2021 को शाम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि झीन कॉलोनी अकोदिया में चोरी करने की नियत से तीन कंजर मोटरसाइकिल से घूम रहे है। इस सूचना पर से टी.आई.के आदेश पर आर.रवि तथा आर.शुभम रघुवंशी तथा आर.बलराम मोटरसाइकिलों से थाने से रवाना हुए। थाने के सामने गुमटी पर आरक्षक अनिरूद्ध व आर.देवेन्द्र मिले जिन्हे साथ लेकर रवाना हुए । बसस्टेण्ड पर थाना कालापीपल में पदस्थ आर.नीरज शर्मा मिला जिसे मदद के लिए साथ में लिया। सभी आरक्षक झीन कॉलोनी जोशी मेडिकल वाली गली में पहुँचे तो तीन कंजर जो होण्डा साईन बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर थे,भागने लगे जिन्हे पीछाकर पकडा तो अखिलेश व पप्पू कंजर दोनों ने अश्लील गालियां देते हुए कहा कि इन पुलिसवालों को जान से खत्म कर देते है। दोनों आरोपी ने अपने साथी मुकेश कजंर को बोला कि मार चाकू इन सालों को व तीनों ने जान से मारने की नीयत से चाकू मारना शुरू कर दिया। आरोपी मुकेश ने आर.नीरज शर्मा को दाहिने तरफ सीने में चाकू मारा जिससे खून निकलने लगा। आर.रवि को आरोपी अखिलेश ने पेट में चाकू मारना चाहा तो वह तिरछा हो गया जिससे रवि के बाएं कूले के ऊपर कमर में चाकू लगा और खून निकलने लगा। पप्पू कंजर ने भी चाकू से हमला किया तो आर.अनिरूद्ध व आर.बलराम ने उसे पकड़ लिया और आर.शुभम व देवेन्द्र ने अखिलेश कंजर को पकड़ा। आर.रवि और आर.नीरज ने मुकेश कंजर को पकडा। आर.नीरज को चोट लगने व खून बहने से चक्कर आ गये और वह एकदम से मौके पर गिर गया जिसे संभालने के दौरान तीनो आरोपी छूट कर भाग गये और मोटरसाइकिल मौके पर छोड़ गए। जिनका पीछा कर आरोपी अखिलेश और पप्पू को पकड़ लिया और मुकेश भाग गया।
आरोपीगण के विरूद्व पुलिस थाना अकोदिया पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण को दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया गया।

About Rajesh Malviya

Reporter since last 25 years..

Check Also

एक्ट ईव फाउंडेशन द्वारा आयोजित सुनहरे दौर के गीतों का देर रात तक आनंद लेते रहे श्रोता…..

देवास। शहर की सामाजिक संस्था एक्ट-ईव फाउंडेशन द्वारा रविवार को आयोजित सदाबहार गीतों की शाम …

error: Content is protected !!