देवास। 03.05.2022 को कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पांडेय के मार्गदर्शन में मदिरा का अवैध रुप से निर्माण संग्रहण एवं विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई जिसमें *आबकारी वृत्त देवास स में बायपास स्थित उत्तम ढाबा पर कार्यवाही की गई जिसमें राजेश पिता तेजकरण को अवैध शराब के साथ धरदबोचा एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत प्रकरण पंजीबद्धकर विवेचना में लिए गए जिसमें 16 बोतल बीयर 10 पाव अंग्रेजी मदिरा व्हिस्की के जप्त किए कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक निधि शर्मा एवं आबकारी मुख्य आरक्षक दीपक धुरिया द्वारा की गई।
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