शाजापुर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर द्वारा आरोपी दिनेश गुर्जर पिता मदनसिंह गुर्जर आयु 28 साल नि.हरण गांव जिला शाजापुर म.प्र.को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की अदायगी पर आहत रूबीबाई को 1000 रू प्रतिकर स्वरूप दिये जाने का आदेश भी दिया गया है।
जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि,अजय शंकर एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार, दिनांक 17/07/2015 को रात्रि 10:30 बजे फरियादी पवन अपनी पत्नी के साथ घर पर था। फरियादी को आरोपी दिनेश से पैसे लेने थे। आरोपी घटना के समय हाथ में लठ्ठ लेकर फरियादी के घर के अंदर घुसकर आया और अश्लील गालियां देकर बोलने लगा कि वह उधारी के पैसे नहीं देगा। फरियादी ने गालियॉ देने से मना किया तो वह फरियादी को मारने लगा। उसकी पत्नी रूबीबाई बीच- बचाव करने आयी तो उसके सिर में लठ्ठ की चोट लगी,खून निकलने लगा। फरियादी चिल्लाया तो जगदीश और संजीव दौडकर आये जिन्होने आरोपी को भागते देखा,जाते समय आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की उक्त सूचना पर आरोपी के विरूद्ध थाना लालघाटी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अनुसंधान पश्चात पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान पेश किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ शाजापुर अजय शंकर ने की। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुये आरोपी दिनेश गुर्जर को दोषी पाते हुए दण्डित किया गया।
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