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मारपीट करने वाले आरोपियों को 1 -1 वर्ष की सजा और जुर्माना

शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. चंदरसिंह पिता ईश्‍वरसिंह मेवाडा उम्र 68 साल, 2. लक्ष्‍मण सिंह चंदरसिंह मेवाडा उम्र 28 साल,3. पार्वतीबाई पति चंदरसिंह मेवाडा उम्र 60 साल निवासीगण भैसायानागिन जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 323 भादवि दो शीर्ष में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपयें के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ ने बताया कि संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक- 07.01.2018 को सुबह 8 बजे के लगभग फरियादी ठाकुरप्रसाद तथा उसका लड़का पंकज अपने खेत पर थें । वह दोनों अपनी डोरीं निकाल रहे थे तभी लक्ष्‍मण मेवाड़ा आया और बोला कि डोंरी क्‍यों निकाल रहे हो,उन्‍होनें बोला कि हम हमारी डोंरी निकाल रहे है। इसी बात पर लक्ष्‍मण ने पंकज को लकड़ी की मारी जिससे उसे चोंटें आईं । उसके बाद चंदरसिंह व उसकी पत्नि पार्वतीबाई दोनों आ गए,दोनों ने उनके साथ लकड़ी से तथा लक्ष्‍मण ने थप्‍पड़-मुक्‍कों से मारपीट की और जाते-जाते बोले कि आज तो बच गए आइंदा डोंरी का बोला तो जान से खत्‍म कर देंगें । उक्‍त घटना की रिपेार्ट पर से थाना कालापीपल पर आरोपीगण के विरूद्ध असल अपराध पंजीबद्ध किया गया । बाद अनुसंधान आरोपीगण के विरूद्ध सक्षम न्‍यायालय में चालान प्रस्‍तुत किया गया ।
प्रकरण में अभियोजन के तर्को एवं अभियोजन साक्ष्‍य से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया गया।
उक्‍त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर एवं कमलसिंह गोयल एडीपीओ द्वारा की गई।

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