देवास । परिवहन आयुक्त एवं कलेक्टर देवास के निर्देशानुसार स्कूलीं बसों के विरूद्ध विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आदेश के परिपालन में जिला परिवहन कार्यालय देवास के दल द्वारा देवास जिलान्तर्गत आनेवाले स्कूलों में संचालित शैक्षणिक संस्थान की बसों के विरूद्ध सघन जाँच अभियान दिनांक 13.05.2025 से चलाया गया। दिनाक 13.05.2025 से 16.05.2025 तक की गई चैकिंग के दौरान देवास जिले के कैम्ब्रिज हा.से. स्कूल,एबेन्जर स्कूल,सरस्वती बाल विनय मन्दिर, विद्याकुन्द स्कूल,सेन्ट्रल इण्डिया एकेडमी,श्री चैतन्य हा.से. स्कूल,सेन्ट थॉमस हा से स्कूल,फैथ फाउण्डेशन ग्लोबल स्कूल,कर्मदीप पब्लिक हा.से. स्कूल,अनामय हा.से. स्कूल,सैन्ट थीम स्कूल, सरदाना इन्टरनेशनल स्कूल,ज्ञान सागर स्कूल की लगभग 115 स्कूल बसों को चैक किया गया। चैकिंग के दौरान शेक्षणिक सस्थानों में सचालित वाहनों में सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुरूप मापदण्ड पूर्ण है अथवा नहीं इस सबंध में विशेष बैंकिग की गई। वाहनों में वीएलटीडी डिवाईस,कैमरा,स्पीड गवर्नर, अग्निशमन यत्र,आपातकालीन द्वार के साथ ही वाहनों के परमिट,फिटनेस,बीमा,मोटरयान कर,तथा पीयूसी की भी जांच की गई। चैकिंग के दौरान सम्पूर्ण दस्तावेजों की जाँच के साथ ही स्कूल संचालकों को चालकों के पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। वाहनों के दस्तावेज में कमियों पाई जाने वाली 6 वाहनों से 27000/- शमन शुल्क भी वसूला गया। परिवहन कार्यलय द्वारा की गई चैकिंग कार्यवाही में परिवहन निरीक्षक किशोरसिंह बघेल,जसवंतसिंह दौहरे तथा कार्यालय का स्टॉफ उपस्थित रहा ।
उल्लेखनीय है कि भोपाल में हुई सडक दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से यात्री एवं स्कूली बसों की जाँच हेतु 31 मई 2025 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा समस्त स्कूल बस संचालको तथा यात्री यस संचालकों से अपील की है कि वे अपनी-अपनी वाहनों का सचालन समस्त वैधानिक दस्तावेज पूर्ण होने तथा मोटरयान कर जमा कराये जाने पर मार्ग पर संचालित करे। स्कूली बसों में माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुरूप समस्त मापदण्ड पूर्ण करवाकर ही संचालित कराई जाये। वाहनों की जाँच निरन्तर जारी रहेगी,जिसमे नियमित विरुद्ध संचालित वाहनों के विरूद्ध चालानी जप्ती संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
