शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी एक्ट) जिला शाजापुर म.प्र.द्वारा आरोपी राममोहन पिता शम्भु लाल मीणा निवासी ग्राम हिराना थाना शुजालपुर मण्डी जिला शाजापुर को भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
विशेष लोक अभियोजक कमल गोयल, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि घटना दिनांक 03/03/2021 को फरियादी बाबूलाल,रामगोपाल मीणा निवासी हिराना के यहॉ मजदूरी से काम करता था रामगोपाल मीणा,बृजमोहन मीणा व आत्माराम मीणा का खेत पास-पास में है। घटना दिनांक को राममोहन मीणा गेहू के पुले उठा रहा था तो उसके भाई आत्माराम मीणा ने पुले उठाने से मना किया। इसी बात को लेकर राममोहन मीणा ने अपने हाथ में ली हुई लौहे की सब्बल से आत्माराम मीणा को जान से मारने की नियत से उसके सिर में तीन-चार बार सब्बल की मारी जिससे आत्माराम मीणा बेहोश होकर वही खेत में गिर गया। फरियादी बाबूलाल बचाने आया तो उसको भी सब्बल की मारी जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। आत्माराम मीणा की मौके पर ही मौत हो गई।
थाना शुजालपुर मण्डी के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कमल गोयल,एडीपीओ.शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया ।
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