
देवास। शहर मे अमानक पालिथीन का उपयोग प्रतिबंधित है। आमनक पालिथीन का उपयोग करने पर उन्हें जप्त किये जाने तथा चालानी कार्यवाही की जाने के सख्त निर्देश आयुक्त रजनीश कसेरा के द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिये गये है। आयुक्त के निर्देशों के पालन मे गुरूवार 30 जनवरी को वार्ड क्रमांक 37 जनता बैंक सब्जी मंडी में लगभग 50 किलो अमानक पालिथीन का विक्रय करते पाए जाने पर पप्पू खान पर निगम सहायक स्वास्थ्य अधिकारी भूषण पवार के द्वारा टीम के साथ पालिथीन को जप्त कर 1 हजार रूपये की चालानी कार्यवाही भी की गई। इस अवसर पर वार्ड दरोगा महेश लोट व निगम की टीम साथ रही।
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