देवास । कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पाण्डेय के मार्गदर्शन दिनांक 08. 07.2022 को अवैध मदिरा निर्माण, संग्रहण,विक्रय एवं परिवहन करने वाले लोगों के विरुद्ध (वृत्त सोनकच्छ) में कार्यवाही की गई,जिसमें 02 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए कार्यवाही में 35 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त कि गई,जिसका बाजार मूल्य 7000 है।
आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक सूश्री राजकुमारी मण्डलोई एवं आबकारी आरक्षक गोविंद बड़ावदिया सम्मिलित थे।
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