देवास । आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण,परिवहन तथा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दिनांक 11.04.2022 को कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के आदेश पर,सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती वंदना पांडे के मार्गदर्शन में एवम् सहायक जिला आबकारी अधिकारी राघवेन्द्र सिंह कुशवाह के निर्देशन मे व्रत बागली ब करनावद,बमोरी, अंबाझर,गुराडिया कला तथा चापड़ा क्षेत्र में की गई जिसमें 05 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत कायम कर विवेचना में लिये गए,जप्तसुदा मदिरा का बाजार मूल्य 7700 / रूपये है। आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक उमेश स्वर्णकार तथा आरक्षक अरविंद जिनवाल द्वारा की गई ।
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