देवास । नगर निगम द्वारा वित्तिय वर्ष की समाप्ति के पूर्व शासन निर्देशानुसार बकाया संपत्तिकर व जलकर की राशि पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) मे 31 मार्च 2022 तक छूट प्रदान की गई है। आयुक्त विशालसिह चौहान ने बताया कि संपत्तिकर व जलकर के बकायादारो द्वारा अपने बकाया करो की राशि जमा कराने की सुविधा के लिए शासकीय अवकाश के दिवस भी निगम मे काउंटर खुले रहेंगें जिससे करदाता 27 मार्च (रविवार) को भी अपने बकाया करो का भुगतान कर सकेगें। जिससे उनको नियमानुसार छूट का लाभ भी प्राप्त होगा तथा लाटरी ड्रा के माध्यम से चयनित होकर पुरस्कार भी पा सकेगें। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र ईकाइयों के बकाया संपत्तिकरो की राशि भी जमा कराने हेतु रविवार को निगम राजस्व अधिकारी प्रवीण पाठक को ईकाइयो से सम्पर्क कर करो का भुगतान कराने हेतु निर्देशित किया। संपत्तिकर अधिकारी प्रदीप शास्त्री व प्रवीण पाठक को तैयार सूची अनुसार बकायादारो से निगम की टीम के साथ व दूरभाष सूचना के माध्यम से तथा उनके घरो पर सम्पर्क कर 31 मार्च तक बकाया करो की राशि अनिवार्य रूप से जमा कराने हेतु निर्देश आयुक्त ने दिये साथ ही आयुक्त ने यह भी कहा कि 31 मार्च 2022 के पश्चात बकाया करो का भुगतान नही किये जाने पर बकायादारो के विरूद्ध नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही भी की जावेगी। आयुक्त ने बकाया करदाताओ से अपील की है कि वे अपने बकाया करो का भुगतान 31 मार्च 2022 तक अनिवार्य रूप से करें तथा कुर्की जैसी अप्रिय कार्यवाही से बचें।
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