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थाना टोंकखुर्द का 3000 रुपए का इनामी,अवैध हथियार के मामले में एक साल के सश्रम कारवास की सजा का अपराधी अवैध तलवार के साथ पकड़ाया

देवास। थाना टोंकखुर्द के अपराध क्रमांक 384/21 धारा 327 323 294 505 427 34 आईपीसी में फरार आरोपी राजेन्द्र उर्फ बाण्डा पिता सादुल्या कंजर निवासी धतुरिया रोड़ कंजर डेरा चिड़ावद जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय देवास द्वारा 3000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था ।आरोपी को कई दिनों से फरार चल रहा था । थाना प्रभारी टोंकखुर्द के मार्ग निर्देशन में चौकी प्रभारी टोंककला उनि विजेंद्रसिंह सोलंकी,उनि लालसिंह डोडिया,आर 831 राजेश परमार के द्वारा आरोपी राजेन्द्र उर्फ बान्डा कंजर को अवैध तलवार के साथ पकड़ने में सफलता प्राप्त की । आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 124/22 धारा 25 आर्म्स अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया । आरोपी के विरुद्ध थाना टोंकखुर्द,जिला देवास एंव आस पास के जिलों में लुट,चोरी अड़ीबाजी अबैध हथियार के 35 से ज्यादा मामले पंजीबद्ध है ।
पूर्व में आरोपी के विरुद्ध जेएमएफसी न्यायालय टोंकखुर्द के द्वारा प्रकरण क्रमांक 568/12 धारा 25 27 आर्म्स अधिनियम में एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी थी आरोपी सजा से बचने के लिए भी फरार चल रहा था ।
उक्त तीनो प्रकरण में आज आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,न्यायालय द्वारा उक्त तीनों प्रकरण में आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए गए।

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