देवास। 12 मार्च 2022 को कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर एवं प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त आरपी दुबे एवम बागली मंडल सहायक जिला आबकारी अधिकारी राघवेन्द्र कुशवाह के मार्गदर्शन में मदिरा का अवैध रुप से निर्माण,संग्रहण एवं विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई जिसमें आबकारी वृत्त बागली अ के क्षेत्र धोभीघट्टा,मगरादेह,इमलीपुरा,रामपुरा, उदयनगर एवम बरझाई घाट में कार्यवाही की गई, जिसमें 13 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसमें 60 लीटर हाथभट्टी मदिरा एवम 6000 लीटर महुवा लाहन जप्त किए। महुवा लाहन को मौके से नष्ट किया गया ।जप्त मदिरा की कीमत 312000/ उक्त कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक विजय कुचेरिया एवं आबकारी आरक्षक अशोक सेन एवं संगीता यादव द्वारा की गई।