देवास। एक वहशी व अय्याश पिता ने अपना कुकृत्य छिपाने के लिए अपने ही नाबालिग लड़के की गला घोंटकर हत्या कर दी,बताया गया कि मृतक के पिता के उसकी चाची से अवैध संबंध थे और मृतक ने इन दोनों को आपत्तिजनक अवस्था मे देख लिया था जिसके कारण उसकी हत्या कर दी। जिले के बरोठा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बांगड़दा में मंगलवार शाम को खेत के पास 15 वर्षीय किशोर का कोहनी से हाथ कटा हुआ शव मिला था। किशोर 2 दिन पहले से घर से लापता था,घर से लगभग 1 किमी दूर शव मिलने से परिजनों द्वारा हत्या की आकांक्षा जताई गई थी। पुलिस द्वारा मंगलवार से घटना की जांच की जा रही थी। जांच के बाद देवास एसपी द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किशोर की हत्या का खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया की किशोर की हत्या किशोर के ही पिता ने की थी। दिनांक मंगलवार को ग्राम बागरदा (बरोठा) के संरपच कैलाश जनपद के द्वारा थाना बरोठा पर सूचना दी गई थी की मेहरबानसिंह चौहान के खेत पर एक अज्ञात बालक का शव झाडियों मे पड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी बरोठा तत्काल अपने फोर्स के रवाना होकर घटनास्थल पर पहुँचकर घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक देवास एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवास घटनास्थल पहुंचे एवं ग्रामीणोंजनो व परिजनों से चर्चा की। घटनास्थल का निरीक्षण करने के उपरांत मामला प्रथम दृष्टया हत्या से संबंधित था। ग्रामीणों के द्वारा उक्त शव की पहचान हरिओम चौहान पिता मोहनलाल चौहान उम्र 15 साल निवासी बांगरदा थाना बरोठा के रूप मे की गई।
उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा 3 विशेष टीमों का गठन किया गया। टीम प्रभारी के द्वारा गठित टीम को अलग अलग कार्य सौपे गये जहां एक और तकनीकी टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किये गये वही अन्य दो टीमो के द्वारा गांव के लोगो से और मृतक के परिवार से जानकारी लेना प्रारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक देवास के निर्देशन पर पूछताछ में वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए लंबी पूछताछ की गई। लगातर प्रयासो के बाद मृतक के पिता मोहनलाल ने अपराध करना स्वीकार कर लिया और बताया कि मेरे अपने चचेरे भाई की पत्नि से अवैध संबंध थे,जिसे मृतक ने अपात्तिजनक स्थिति में देख लिया था। वह किसी को बता न दे इस भय के कारण आरोपी ने अपने पुत्र हरिओम चौहान की हत्या कर दी है।
पुलिस ने आरोपी पिता मोहनलाल चौहान उम्र 45 साल निवासी बागरदा थाना बरोठा और उसकी उसके साथ उसके चचेरे भाई की पत्नी आशा भौसले उम्र 28 साल निवासी बागरदा थाना बरोठा को गिरफ्तार कर आरोपी पिता के विरूद्ध थाना बरोठा में अपराध क्रमांक 529/2022 धारा 302, 201 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
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