देवास । कलेक्टर देवास चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पाण्डेय के मार्गदर्शन में पंचायत चुनाव आचार संहिता लागू होने से जिले में आज दिनांक 21.06.2022 को अलग अलग वृत में अवैध मदिरा निर्माण,संग्रहण,विक्रय एवं परिवहन करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई जो निम्नानुसार है:_
वृत्त देवास अ
अमलतास के सामने होटल से 20 पाव देशी मदिरा प्लेन के जप्त कर एक प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया।
वृत्त देवास स
बालगढ़ क्षेत्र में एक होटल से 06 केन बीयर,10 पाव देशी मदिरा प्लेन जप्त कर एक प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया।
वृत्त बागली ब
होटल, ढाबों पर कार्यवाही की गई जिसमे 14 बोतल बीयर एवं 18 पाव देशी मदिरा प्लेन जप्त कर 03 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया।
वृत्त कन्नौद
ढाबा चेकिंग के दौरान गुर्जर ढाबे से 01 पेटी कुल 50 पाव गोवा व्हिस्की जप्त की गई, तथा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत एक प्रकरण दर्ज किया गया।
कुल जप्त सामग्री का बाजार मूल्य
11500 रूपये है।
आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्ष प्रेम यादव, श्रीमती निधि शर्मा,उमेश स्वर्णकार,दिनेश भार्गव,मुख्य आरक्षक दीपक धुरिया,राजाराम,विष्णुप्रसाद आरक्षक राजेश जोशी, भगवतसिंह,अरविन्द जिनवाल,सैनिक किशोर सिसौदिया सम्मिलित थे।